
कार्मिकों को 11 महीनों से अधिक की लीज जारी कर दी बीएसपी प्रबंधन ने, एसडीएम कोर्ट से जारी होगा नोटिस l
दुर्ग 21 फरवरी 2023 राज्य शासन के नियमों के मुताबिक प्रापर्टी की लीज अवधि 11 महीनों की होती है। उससे अधिक की लीज अवधि होने पर रजिस्ट्री करानी होती है और शासन को स्टांप शुक्ल प्रदाय करना होता है। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि बीएसपी प्रबंधन ने कुछ मामलों में 30…