दो नाबालिंग बाचो को मिला 7 दिन ट्रैफिक नियम सीखने और पालन करने की सजा…

रायगढ़ :

किशोर न्याय बोर्ड जिला रायगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना के दो मामले में आरोपी दो नाबालिगों को सात दिनों तक दो-दो घंटे यातायात नियमों की जानकारी लेने और यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा लेने का दंड दिया है। एक आरोपित नाबालिग थाना सरिया क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा भूपदेवपुर क्षेत्र का रहने वाला है।

यातायात पुलिस न्यायालय के आदेशानुसार दोनों नाबालिगों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी देते हुए ट्रैफिक के बुनियादी नियम बता रही है। इसमें दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, दो पहिया वाहन में तीन या उससे अधिक सवारी नहीं बैठने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, ओव्हर स्पीड-स्टंट-रेस ड्राइविंग न करने, हमेशा बाईं ओर चलने, शराब सेवन कर वाहन ने चलाने समेत अन्य नियम शामिल हैं। सजा अवधि समाप्त होने पर न्यायालय को अवगत कराया गया।

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