बलौदाबाजार : आत्महत्या मामले में नया मोड़, सुसाइड नोट से खुले राज – चार आरोपी गिरफ्तार…

बलौदाबाजार: 15 मार्च 2025

जिले के ग्राम बिटकुली में घटित आत्महत्या की एक हृदयविदारक घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब मृतक युवक अजय ध्रुव के सुसाइड नोट से चार व्यक्तियों के नाम सामने आए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

15 मार्च की रात ग्राम बिटकुली निवासी अजय ध्रुव (उम्र 28 वर्ष) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों द्वारा सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा:

जांच के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें अजय ने चार व्यक्तियों – गजानंद कुर्रे, मानसिंग कुर्रे उर्फ चनकू, मनहरन कुर्रे और सचिन कुर्रे – के नाम स्पष्ट रूप से लिखे थे। अजय ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उसे इन लोगों द्वारा बार-बार मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं, जिससे वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने लिखा – “अब और सहन नहीं होता”

पुलिस ने की गहन जांच:

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली की टीम ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान निम्न साक्ष्यों को आधार बनाया गया:

  • मृतक द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट
  • घटनास्थल की परिस्थितियाँ
  • परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

इन सभी तथ्यों के आधार पर चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 484/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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घटना की रात का घटनाक्रम:

परिजनों और गवाहों के अनुसार, घटना की रात लगभग 12 बजे चारों आरोपी अजय के घर पहुंचे थे। पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने अजय के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के बाद अजय मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में आ गया और देर रात आत्महत्या कर ली।

आरोपियों ने पूछताछ में किया जुर्म कबूल:

पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में चारों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे घटना की रात मृतक के घर पहुंचे थे और उससे मारपीट कर धमकाया था। चारों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है:

  • धारा 108 – आत्महत्या के लिए उकसाना
  • धारा 296 – गंभीर धमकी देना
  • धारा 351(2) – हमला कर डराना
  • धारा 3(5) – अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध

थाना प्रभारी का बयान

ETV भारत से विशेष बातचीत में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा ने बताया –
“घटना की सूचना मिलते ही हमने मर्ग कायम कर त्वरित जांच शुरू की। घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट में जिन चार व्यक्तियों का नाम था, उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित कर मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में उन्होंने मृतक को धमकी देने और मारपीट करने की बात कबूल की है। अब उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।”

गिरफ्तार आरोपी – ग्राम बिटकुली निवासी

  1. गजानंद कुर्रे (उम्र 45 वर्ष)
  2. मानसिंग कुर्रे उर्फ चनकू (उम्र 55 वर्ष)
  3. मनहरन कुर्रे (उम्र 48 वर्ष)
  4. सचिन कुर्रे (उम्र 23 वर्ष)

समाज में फैली चिंता, उठी सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद ग्राम बिटकुली सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी पीड़ा से न गुजरना पड़े।

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