कोरबा : 11 जून 2025
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कथित लव जिहाद का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम युवक तौशीफ मेनन की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि युवती भले ही बालिग है और युवक के साथ जाने की बात कह रही है, लेकिन उसके परिजनों की संतुष्टि भी जरूरी है।
कोर्ट का आदेश : मध्यस्थता केंद्र में बातचीत जरूरी
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने मामले को संवेदनशील मानते हुए दोनों पक्षों—युवक, युवती और युवती के माता-पिता—को मध्यस्थता केंद्र भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बातचीत के जरिए यदि समाधान निकलता है तो उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
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क्या है मामला?
कटघोरा क्षेत्र की एक कॉलेज छात्रा 21 अप्रैल को घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन लापता हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवती कोलकाता में तौशीफ मेनन के साथ है और वहां एक मस्जिद में उसका निकाह कराया गया है। पुलिस ने दोनों को कोरबा लाकर पूछताछ की। पहले युवती को युवक के साथ भेजा गया, लेकिन हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के बाद उसे सखी सेंटर और फिर शक्ति सदन में रखा गया।
हाईकोर्ट में युवक ने दी दलील
तौशीफ मेनन ने युवती को अपनी पत्नी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पहले 1 लाख रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान युवती और उसके माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे।
परिजनों के आरोप
युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक ने धर्म और पहचान छिपाकर विवाह किया, जो कानूनन गलत है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया।
अगली सुनवाई बुधवार को
कोर्ट ने कहा कि युवती बालिग है, लेकिन उसकी सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए परिजनों की राय जरूरी है। अब मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी।
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