कोरिया : 11 जून 2025
छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत कोरिया जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यह अभियान कलेक्टर श्री चंदन त्रिपाठी, संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल शुक्ला और सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में 9 और 10 जून को चलाया गया।
10 जून को बैकुंठपुर ब्लॉक के चरचा कॉलरी क्षेत्र में दो अवैध क्लीनिकों की जांच की गई। उड़िया दफाई में सुधीर कुमार मिश्रा बिना किसी वैध डिग्री के इलाज करते पाए गए। उनके क्लीनिक से दवाइयां, नीडल, इंजेक्शन मिले, लेकिन कोई पंजीयन नहीं मिला, जिसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया।
इसी तरह टीना दफाई में ‘डॉ. आर. खान’ नाम से संचालित घरेलू क्लीनिक में भी बिना मान्य डिग्री के इलाज हो रहा था। वहां आईवी स्टैंड, बेड व उपकरण मिले, पर वैध प्रमाणपत्र नहीं मिला। यह क्लीनिक भी सील कर दिया गया।
9 जून को सोनहत ब्लॉक के तेलीमुड़ा गांव में महेन्द्र पटेल द्वारा अवैध इलाज की शिकायत पर जांच हुई। बिना पंजीयन प्रमाणपत्र मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि केवल पंजीकृत और योग्य चिकित्सकों से ही उपचार कराएं और अवैध चिकित्सा की सूचना तत्काल दें।
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