अनाधिकृत एचएसआरपी विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई: परिवहन विभाग ने दिए निर्देश…

रायपुर: 01 मई 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की अवैध बिक्री पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी परिवहन अधिकारियों को अनाधिकृत रूप से एचएसआरपी बेचने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं।

परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 व नियम 1989 के तहत 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य में दो वेंडरों को अधिकृत किया गया है, जो निर्धारित दरों पर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं।

परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत वेंडरों से ही एचएसआरपी लगवाएं और भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से करें। प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए ₹100 का अतिरिक्त शुल्क तथा होम डिलीवरी सेवा हेतु अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली प्लेट या स्मार्ट प्लेट जैसे नकली होलोग्राम, इंडिया मार्क आदि बेचने वालों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि कोई डीलर या व्यक्ति निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलता है, तो उसकी शिकायत संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से की जा सकती है।

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