रायपुर : 20 मई 2025
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत भरी बड़ी खबर आई है। अब राज्य में सड़क हादसों में घायल किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक नगद रहित (कैशलेस) इलाज मिल सकेगा। यह नियम प्रदेश के भीतर और राज्य के बाहर दोनों जगह लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने “नगदी रहित उपचार स्कीम 2025” के तहत यह व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में राज्य की सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय (PHQ) में गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है।
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1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
इस योजना के तहत, दुर्घटना के बाद घायल को पहले 7 दिन तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस मिलेगा। इलाज की राशि सरकार वहन करेगी, और मरीज या परिजनों को किसी प्रकार की अग्रिम राशि नहीं चुकानी होगी।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त 134 अस्पताल छत्तीसगढ़ में और 61 अस्पताल राज्य के बाहर इस योजना के अंतर्गत इलाज करेंगे। यानी यदि छत्तीसगढ़ का कोई नागरिक किसी अन्य राज्य में भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वहां भी उसे 7 दिन तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर आदेश
इस योजना को भारत सरकार की 5 मई को प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर लागू किया गया है। राज्य की लीड एजेंसी ने इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से आदेश पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।इस निर्णय से सड़क दुर्घटनाओं के बाद समय पर इलाज मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी। अब अस्पताल में इलाज के लिए पैसे के इंतज़ाम की चिंता किए बिना प्राथमिक चिकित्सा और आपात उपचार मिल सकेगा।
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