रायपुर : 24 मई 2025
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एक बार फिर प्रशासनिक विवादों में आ गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शैलेन्द्र पटेल प्रभारी कुलसचिव पद के लिए आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करते हैं और इस कारण उनकी नियुक्ति वैध नहीं मानी जा सकती। यह मामला वर्ष 2022 से चल रहा था, जब राहुल गिरी गोस्वामी नामक याचिकाकर्ता ने पटेल की शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता पर आपत्ति जताई थी।
शिकायतकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है। मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने लिखित आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पटेल की नियुक्ति को निरस्त करने का निर्देश दिया गया है।
इस निर्णय के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही नए प्रभारी कुलसचिव की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
यह मामला उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और योग्यता के महत्व को एक बार फिर सामने लाता है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस फैसले के आलोक में आगे क्या कदम उठाते हैं।
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