महासमुंद 25 मई 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशनकार्डधारी परिवारों को राहत देते हुए जून, जुलाई और अगस्त 2025 का चावल एकमुश्त जून माह में वितरित करने का निर्णय लिया है। खाद्य विभाग ने 16 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 30 जून 2025 तक वितरण पूर्ण करना अनिवार्य होगा। चावल के अतिरिक्त शक्कर, नमक और चना का वितरण पूर्ववत हर माह किया जाएगा।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-पॉस रसीद अनिवार्य की गई है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में चावल के भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी राशन दुकानों में सूचना प्रदर्शित की जाएगी कि जून माह में तीन माह का चावल दिया जाएगा।
ख़बरें और भी… https://whatsapp.com/channel/0029VaSGTZ1Lo4hYCjY45G2q दिए गए लिंक पर क्लिक हमसे जुड़ें और अपने आस पास की ख़ास ख़बरों के प्रकाशन के लिए 99934-54909 पर संपर्क कर सकतें हैं