शादी में देरी पर नौकरी से निकाले गए भृत्य को हाईकोर्ट से मिली राहत; सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश…

बिलासपुर: 23 मई 2025

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें जिला न्यायालय में कार्यरत एक भृत्य को शादी के अवकाश के बाद देर से लौटने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन नौ साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल किया जाए और उसे 50 प्रतिशत पिछला वेतन भी दिया जाए। मामला साल 2016 का है, जब बालोद जिला न्यायालय में परीवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) पर कार्यरत भृत्य राजेश देशमुख ने अपनी शादी के लिए सात दिन का अवकाश लिया था। शादी के कार्यक्रमों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह निर्धारित अवधि के दस दिन बाद कार्यालय लौटा। इस देरी को ‘अनाधिकृत अवकाश’ करार देते हुए न्यायालय प्रशासन ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।

राजेश ने बर्खास्तगी के खिलाफ जवाब भी दिया था, लेकिन उसे संतोषजनक न मानते हुए विभाग ने उसे पद से हटा दिया। इस फैसले को अनुचित मानते हुए राजेश देशमुख ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर किसी कर्मचारी को बिना जांच के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। प्रोबेशन अवधि में भी निष्पक्ष जांच और सुनवाई का अवसर दिया जाना संवैधानिक अधिकार है।

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हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि राजेश देशमुख को 50 प्रतिशत पिछला वेतन प्रदान करते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जाए। कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की जीत और कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए मिसाल बन सकता है, जिन्हें अनुचित तरीके से सेवा से हटाया जाता है, खासकर प्रोबेशन अवधि में। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिला न्यायालय बालोद इस आदेश का कितना शीघ्र पालन करता है।

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